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सुप्रीम कोर्ट: बुलंदशहर भीड़ हिंसा मामले के मुख्य आरोपी को जमानत देने के आदेश पर रोक
Mon, 03 Jan 2022 11:16 PM IST
Amit Mandal
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
Published by: Amit Mandal
Updated Mon, 03 Jan 2022 11:16 PM IST
सार
पीठ मृतक पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की पत्नी रजनी सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : social media
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बुलंदशहर भीड़ हिंसा मामले में मुख्य आरोपी योगेश राज को जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इस हिंसा में पुलिस निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह की जान चली गई थी। शीर्ष अदालत ने योगेश राज को सात दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।
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जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा, पक्षकारों के वकीलों को सुनने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि आरोप तय नहीं किए गए हैं। मामला काफी गंभीर है। गोहत्या के बहाने एक पुलिस अधिकारी को पीट-पीट कर मार डाला गया। प्रथमदृष्टया, यह कानून को अपने हाथ में लेने का मामला है। हमारा विचार है कि योगेश राज को सात दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाए। ऐसे में जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाती है।
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पीठ मृतक पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की पत्नी रजनी सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पुलिस अधिकारी कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराध स्थल पर गया था और वहां वह गाय की हत्या का विरोध करते हुए एक हिंसक भीड़ का शिकार हो गया।
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