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तमिलनाडु के किसानों की कर्जमाफी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
amarujala.com- Presented by: मुकेश झा
Updated Mon, 03 Jul 2017 01:50 PM IST
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मद्रास हाइकोर्ट द्वारा किसानों की कर्जमाफी के फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के किसानों के कर्ज माफ करने का फैसला बीते 4 अप्रैल को दिया था।
गौरतलब है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी प्रदर्शन के बाद तमिलनाडु के किसानों की कर्जमाफी का फैसला लिया गया था। वहीं, मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि जल्द से जल्द किसानों का कर्ज माफ करे। कोर्ट ने केवल सूखा प्रभावित इलाके के किसानों की कर्ज माफ करने का आदेश दिया था। जिसके बाद राज्य के 3 लाख किसानों का कर्ज माफ किया जाना था।
मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि जो किसान को-ऑपरेटिव बैंक से कर्ज लिए हैं उन्हें माफ किया जाए। साथ ही, पांच एकड़ से कम जमीन की जो शर्तें रखीं गईं थी उसे भी कोर्ट ने खत्म करने को कहा था।
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Madras HC had earlier ordered co-operative banks to waive off farmer loans
— ANI (@ANI_news) July 3, 2017
गौरतलब है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी प्रदर्शन के बाद तमिलनाडु के किसानों की कर्जमाफी का फैसला लिया गया था। वहीं, मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि जल्द से जल्द किसानों का कर्ज माफ करे। कोर्ट ने केवल सूखा प्रभावित इलाके के किसानों की कर्ज माफ करने का आदेश दिया था। जिसके बाद राज्य के 3 लाख किसानों का कर्ज माफ किया जाना था।
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मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि जो किसान को-ऑपरेटिव बैंक से कर्ज लिए हैं उन्हें माफ किया जाए। साथ ही, पांच एकड़ से कम जमीन की जो शर्तें रखीं गईं थी उसे भी कोर्ट ने खत्म करने को कहा था।
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