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Disqualification: जेडीएस सांसद प्रज्ज्वल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, निर्वाचन को अमान्य करार देने के आदेश पर रोक
Tue, 19 Sep 2023 01:43 AM IST
गुलाम अहमद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गुलाम अहमद
Updated Tue, 19 Sep 2023 01:43 AM IST
सार
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक सितंबर को प्रज्ज्वल रेवन्ना के निर्वाचन को अमान्य और शून्य घोषित कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि रेवन्ना ने 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग में गलत हलफनामा दायर किया था। रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते हैं
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JDS MP Prajwal Revanna
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने जनता दल-सेक्यूलर (जेडीएस) के सांसद प्रज्ज्वल रेवन्ना की लोकसभा सदस्यता अमान्य करार देने के कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते रेवन्ना 2019 के आम चुनाव में कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से जेडीएस और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर विजयी हुए थे।
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मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। एक सितंबर को हाईकोर्ट ने रेवन्ना के निर्वाचन को अमान्य और शून्य घोषित कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि रेवन्ना ने 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग में गलत हलफनामा दायर किया था। इसके बाद रेवन्ना ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
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