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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: गणेशपुर-देहरादून सड़क पर पेड़ों के गिराने पर 26 नवंबर तक लगाई रोक
Tue, 16 Nov 2021 08:27 PM IST
गौरव पाण्डेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Tue, 16 Nov 2021 08:27 PM IST
सार
गणेशपुर-देहरादून रोड पर पेड़ों के गिराए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर तक रोक लगाने का फैसला किया है।
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सर्वोच्च न्यायालय
- फोटो : पीटीआई
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गणेशपुर-देहरादून रोड (एनएच-72ए) विस्तार पर लगभग 11 हजार पेड़ों और पौधों को गिराने पर 26 नवंबर तक रोक लगाने का फैसला किया। यह सड़क दिल्ली-देहरादून इकनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। शीर्ष अदालत ने एनजीटी (राष्ट्रीय हरित प्राधिरण) से एक्सप्रेसवे के लिए दी गई वन मंजूरी के खिलाफ याचिका पर निर्णय लेने के लिए कहा है।
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए पेड़ काटे जाने पर 26 नवंबर तक के लिए रोक लगा दी है और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) से कहा है कि वह इस मामले को दोबारा देखें और फैसला लें।
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जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश एनजीओ ‘सिटिजन फॉर ग्रीन दून’ की याचिका पर दिया है। एनजीओ ने एनजीटी के छह अक्तूबर के आदेश को चुनौती दी थी। एनजीओ की ओर से याचिका दायर कर कहा गया था कि उक्त प्रोजेक्ट के लिए 11 हजार पेड़ काटे जाने का प्रस्ताव है, लेकिन एनजीटी ने उसकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
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जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर तक पेड़ काटे जाने पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने एनजीओ को इजाजत दी है कि वह एनजीटी के सामने यह दाखिल कर सकता है और एनजीटी से कहा है कि वह नए सिरे से मामले को देखे।