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हार्दिक पटेल को बड़ी राहत: सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक, पाटीदार आरक्षण आंदोलन का है मामला

Tue, 12 Apr 2022 11:47 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Tue, 12 Apr 2022 11:47 AM IST
सार

Hardik Patel News: कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल  को राहत देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की अपील पर फैसला आने तक इस मामले में कोई सजा नहीं होगी।

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Supreme Court stays conviction of Congress leader Hardik Patel until the appeals are decided, in rioting and arson during the Patidar quota stir
हार्दिक पटेल - फोटो : facebook/HardikPatel.Official

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए दंगे और आगजनी मामले में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की सजा पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की अपील पर फैसला आने तक इस मामले में कोई सजा नहीं होगी। वहीं शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट को भी सलाह देते हुए कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है इसलिए दोषसिद्धि होने तक आपको सजा पर रोक लगानी चाहिए।

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क्या है मामला
पटेल के नेतृत्व वाली पाटीदार अनामत आंदोलन समिति ने आरक्षण की मांग को लेकर अहमदाबाद में बड़े पैमाने पर एक रैली की थी। पुलिस ने दावा किया कि इस आयोजन के लिए आवश्यक अनुमति नहीं दी गई थी और इस मामले में लोगों के गैरकानूनी ढंग से एकत्र होने की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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पाटीदार आरक्षण आंदोलन के संबंध में अब तक 10 मामले वापस
बता दें कि इससे पहले बीते महीने गुजरात सरकार ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन के संबंध में दर्ज 10 मामले वापस लिए हैं।  सिटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने तीन और मामलों को वापस लेने की अनुमति दी, जिसमें धारा 143, 144, 332, अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। वहीं सरकारी वकील ब्रह्मभट्ट ने बताया था कि हार्दिक पटेल के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे के अलावा अहमदाबाद की सत्र अदालत में पाटीदार आरक्षण आंदोलन का कोई मामला लंबित नहीं है।

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