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बाल आश्रय गृहों को मिलने वाली राशि के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगी जानकारी

Wed, 22 Jul 2020 03:46 AM IST
अवधेश कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अवधेश कुमार Updated Wed, 22 Jul 2020 03:46 AM IST
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Supreme Court sought information from the government about the amount received from child shelter homes
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : social media
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को देश के तमाम बाल आश्रय गृहों (शेल्टर होम) को दिए जाने वाले फंड के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने साथ ही केंद्र सरकार से ऑडिट की स्थिति भी बताने के लिए कहा है। सरकार को दो हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है। 
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मालूम हो कि कोरोना के मद्देनजर देश के तमाम शेल्टर होम की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था। पीठ ने इस मामले में नियुक्त अमाइकस क्यूरी वकील गौरव अग्रवाल को इस बारे में नोट तैयार करने के लिए कहा है कि किन राज्यों में बाल आश्रय गृहों में अच्छी व्यवस्था है और क्या सुधार की गुंजाइश है। अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी।
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