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सुप्रीम कोर्ट: माननीय ट्रायल अदालतों की सभी हाईकोर्ट से मांगी जानकारी
Thu, 12 Aug 2021 02:38 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Thu, 12 Aug 2021 02:38 AM IST
सार
- इन ट्रायल अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा की स्थिति के बारे में बताने का दिया निर्देश
- विशेष अदालतों से जुड़ी जानकारी एक खास फॉर्मेट में शीर्ष अदालत को होगी उपलब्ध
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supreme court
- फोटो : ANI
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाईकोर्ट से बुधवार को सांसदों-विधायकों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष ट्रायल अदालतों को लेकर जानकारी तलब की। शीर्ष अदालत ने सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों को यह बताने का निर्देश दिया है कि इन विशेष अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है या नहीं।
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चीफ जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता व इस मामले में न्याय मित्र की भूमिका निभा रहे विजय हंसारिया की दलीलों पर गौर किया, जिनमें शीर्ष अदालत से 10 अगस्त को विशेष अदालतों में लेकर जारी अपने आदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं की उपलब्धता का एक और पहलू जोड़ने की मांग की थी।
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चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस सूर्यकांत की मौजूदगी वाली पीठ ने मंगलवार को सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों को आदेश दिया था कि वे विशेष अदालतों से जुड़ी जानकारी एक खास फॉर्मेट में शीर्ष अदालत को उपलब्ध कराएं।
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इस फॉर्मेट में विशेष अदालतों के जजों के नाम, जगह और नियुक्ति की तिथि, मौजूदा तैनाती के दौरान निस्तारित मुकदमों की संख्या, लंबित मुकदमों की संख्या और मौजूदा स्टेज की जानकारी देने के लिए कहा गया था।
न्याय मित्र विजय हंसारिया ने इसी तालिका में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की उपलब्धता की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश भी इस आदेश में जोड़ने का आग्रह चीफ जस्टिस की पीठ से किया था। न्याय मित्र हंसारिया की तरफ से पेश रिपोर्ट के आधार पर शीर्ष अदालत ने यह जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश भी सभी हाईकोर्ट जनरल को दिया है।