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पूर्व सीएम वीरभद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग को भेजा नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Updated Wed, 04 Jul 2018 08:25 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की याचिका पर आयकर विभाग को नोटिस जारी किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्ष 2009-10 के आयकर रिटर्न का दोबारा असेसमेंट कराने पर रोक लगाने से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से इनकार करने के बाद शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
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जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की पीठ ने वीरभद्र की याचिका पर आयकर विभाग को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
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इससे पहले वीरभद्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आयकर पंचाट के 8 दिसंबर 2016 के फैसले को चुनौती देते हुए आयकर रिटर्न के दोबारा असेसमेंट कराए जाने पर रोक लगाने की गुहार की थी, लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी।
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