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पूर्व सीएम वीरभद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग को भेजा नोटिस

Wed, 04 Jul 2018 08:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Updated Wed, 04 Jul 2018 08:25 AM IST
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supreme court sent notice to income tax department on ex CM virbhadra plea

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की याचिका पर आयकर विभाग को नोटिस जारी किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्ष 2009-10 के आयकर रिटर्न का दोबारा असेसमेंट कराने पर रोक लगाने से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से इनकार करने के बाद शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

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जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की पीठ ने वीरभद्र की याचिका पर आयकर विभाग को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
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इससे पहले वीरभद्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका  दायर कर आयकर पंचाट के 8 दिसंबर 2016 के फैसले को चुनौती देते हुए आयकर रिटर्न के दोबारा असेसमेंट कराए जाने पर रोक लगाने की गुहार की थी, लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी।

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