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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, कहा- सामान्य अंग्रेजी में हो कानून व सरकारी आदेश
Fri, 16 Oct 2020 01:53 AM IST
देव कश्यप
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: देव कश्यप
Updated Fri, 16 Oct 2020 01:53 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ANI
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है जिसमें कानून, सरकारी आदेश, अधिसूचना आदि को सामान्य अंग्रेजी में प्रकाशित करने की मांग की गई है, जिससे कि आम आदमी समझ सके।
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चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने डॉक्टर सुभाष विजयन द्वारा दायर इस याचिका पर कानून मंत्रालय व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
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याचिका में कहा गया है कि फिलहाल कानून, सरकारी आदेश, अधिसूचनाएं आदि में जिस अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, वह आम आदमी की समझ से परे है। जब ये बातें आम आदमी की समझ से परे हो तो न्याय तक आम आदमी की पहुंच के सपने को कैसे साकार किया जा सकता है।
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सामान्य अंग्रेजी में न होने के कारण लोगों को इन्हें समझना बेहद नामुमकिन है। इससे अदालत और वकीलों का भी समय खराब होता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि एलएलबी की पढ़ाई के दौरान एक विषय ‘सरल अंग्रेजी में कानूनी लेखन’ को शामिल किया जाना चाहिए।