फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court sends plea against Khana to constitutional bench

बच्चियों का खतना: उच्चतम न्यायालय ने याचिका संविधान पीठ को भेजी

Mon, 24 Sep 2018 12:29 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 24 Sep 2018 12:29 PM IST
विज्ञापन
Supreme Court sends plea against Khana to constitutional bench

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय में प्रचलित बच्चियों के खतना की प्रथा को चुनौती देने वाली याचिका पांच न्यायाधीशों वाली एक संविधान पीठ को भेजी है।

विज्ञापन


प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ दिल्ली के एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय की नाबालिग बच्चियों का खतना किए जाने की प्रथा को चुनौती दी गयी है।
विज्ञापन


याचिका में कहा गया, 'अवैध तरीके से (पांच साल से लेकर उनके किशोरी होने से पहले तक) की बच्चियों का खतना किया जाता है और यह बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के समझौते, मानवाधिकारों की संयुक्त राष्ट्र सार्वभौमिक घोषणा के खिलाफ है। जिसमें भारत भी एक हस्ताक्षरकर्ता है।'
विज्ञापन
विज्ञापन




साथ ही इसमें कहा गया कि इस प्रथा के चलते, 'बच्चियों के शरीर में स्थायी रूप से विकृति आ जाती है।'

दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के एक समूह ने इससे पहले शीर्ष अदालत को बताया था कि बच्चियों का खतना इस्लाम के कुछ संप्रदायों में किया जाता है। जिसमें दाऊदी बोहरा समुदाय भी शामिल है और अगर इसकी वैधता का आकलन किया जाता है तो उसे एक बड़ी संविधान पीठ से कराया जाना चाहिए।

{इनपुट- भाषा}

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed