फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court send notice to Haryana Government in a sexual harassment and murder case

रोहतक सामूहिक दुष्कर्म व हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को भेजा नोटिस

Thu, 04 Jul 2019 07:10 PM IST
Gaurav Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Gaurav Pandey Updated Thu, 04 Jul 2019 07:10 PM IST
विज्ञापन
Supreme Court send notice to Haryana Government in a sexual harassment and murder case
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : पीटीआई

हरियाणा के रोहतक में मानसिक रूप से बीमार महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के सभी सात दोषियों की फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस भी भेजा है। 

विज्ञापन


चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश के चुनौती देने वाली दोषियों की याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय लेते हुए हरियाणा सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। 
विज्ञापन


निचली अदालत ने इन सभी सात दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के फैसले पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी थी। जिसके बाद दोषियों ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मामले के मुताबिक, फरवरी, 2015 को मानसिक रूप से बीमार 28 वर्षीय महिला केसाथ आठ लोगों ने गैंगरेप के वारदात को अंजाम दिया। इसकेबाद महिला की हत्या भी कर दी।  इनमें से एक आरोपी ने बाद में आत्महत्या कर ली थी। 


अक्टूबर, 2015 में निचली अदालत ने सात आरोपियों पदम, पवन, सरवर, मानवीर, राजेश, सुनील और सुनील उर्फ शीला को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। इसकेबाद हाईकोर्ट ने इस अपराध को क्रूरता की परकाष्ठा बताते हुए इनकी फांसी की सजा पर मुहर लगा दी थी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed