फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court seeks report from the Center on giving financial assistance to mothers of pregnant, lactating children

सुप्रीम कोर्ट ने गर्भवती, दुधमुंहे बच्चों की माताओं को आर्थिक मदद दिए जाने पर केंद्र से मांगी रिपोर्ट

Wed, 15 Jul 2020 06:12 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Wed, 15 Jul 2020 06:12 AM IST
विज्ञापन
Supreme Court seeks report from the Center on giving financial assistance to mothers of pregnant, lactating children
supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने कमजोर वर्ग की गर्भवती महिलाओं और दुधमुंहे बच्चों की माताओं को मातृत्व लाभ योजना के तहत 6 हजार रुपये दिए जाने पर केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। शीर्ष कोर्ट मंगलवार को एनजीओ पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें दावा किया गया था कि लॉकडाउन के दौरान केंद्र ने लाभार्थियों को राशि का भुगतान नहीं किया है।  

विज्ञापन


सीजेआई एसए बोबडे, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ के समक्ष एनजीओ के वकील कोलिन गोनसाल्वेज ने बताया कि 2017 में शुरू की गई मातृत्व लाभ योजना को सरकार ने लॉकडाउन शुरू होते ही बंद कर दिया है।
विज्ञापन


इस पर पीठ ने केंद्र की ओर से मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। गोनसाल्वेज ने पीठ को बताया कि इस योजना में शिशु के जन्म से पहले खुद की और बाद में शिशु की देखभाल के लिए काम छोड़ने वाली कमजोर वर्ग की महिलाओं की आर्थिक मदद का प्रावधान किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की धारा 4बी के तहत ऐसी माताओं को पर्याप्त पोषण मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा 6000 रुपये दिए जाते थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


गोनलाल्वेज ने कोर्ट को बताया कि लॉकडाउन के दौरान इस योजना के तहत भुगतान नहीं किया जा रहा है। ऐसे में गरीब तबके की माताओं को पैसों की कमी के कारण पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा है। इससे मातृ शिशु मृत्युदर में इजाफा होने का खतरा बढ़ गया है। इस पर पीठ ने सरकार से पूछा कि क्या इस योजना के तहत भुगतान किया जा रहा है या नहीं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed