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Hindi News ›   India News ›   Supreme Court seeks reply from Telangana on Polavaram project

सुनवाई: पोलावरम परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना से मांगा जवाब

Fri, 09 Jul 2021 03:14 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 09 Jul 2021 03:14 AM IST
सार

  • एनजीटी के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही है शीर्ष अदालत
  • गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश के पोलावरम गांव के पास करीब 48 मीटर ऊंचाई वाला बांध बनना है

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Supreme Court seeks reply from Telangana on Polavaram project
Supreme Court - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को पोलावरम परियोजना को लेकर तेलंगाना सरकार व अन्य हितधारकों को ओडिशा सरकार की उस याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें एनजीटी की तरफ से अपने आदेश में इस परियोजना के लेकर एक समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने को चुनौती दी गई है।

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जस्टिस एसए नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने तेलंगाना सरकार और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में याचिका दाखिल करने वाले पी. सुधाकर रेड्डी को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया।
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ओडिशा सरकार ने रेड्डी की याचिका पर एनजीटी की तरफ से पिछले साल 18 सितंबर को जारी आदेश को चुनौती दी है। ओडिशा सरकार का कहना है कि अधिकरण ने उसका पक्ष सुने बिना ही समिति की सिफारिशों को मंजूर करते हुए आदेश जारी कर दिया।
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दरअसल एनजीटी ने अपने आदेश में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), तेलंगाना राज्य नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण व वन मंत्रालय के प्रतिनिधियों और खामम के जिलाधिकारी की मौजूदगी वाली चार सदस्यीय समिति की रिपोर्ट को मंजूर किया था।

लेकिन ओडिशा सरकार ने आपत्ति जताई थी कि उन्हें न इस मामले में पक्ष बनाया गया और न ही इस आदेश के समय उनके प्रतिनिधि को बुलाकर राज्य का पक्ष सुना गया। इसी कारण ओडिशा सरकार ने इस आदेश को चुनौती दी है।


क्या है पोलावरम परियोजना
गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश के पोलावरम गांव के पास करीब 48 मीटर ऊंचाई वाला बांध बनना है। इस बांध के बनने से ओडिशा और छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे गांव डूब क्षेत्र में आने है। तेलंगाना के आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद इस परियोजना का निर्माण केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था।

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