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मुख्तार अंसारी को यूपी न भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा
Tue, 12 Jan 2021 04:44 AM IST
देव कश्यप
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: देव कश्यप
Updated Tue, 12 Jan 2021 04:44 AM IST
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मुख्तार अंसारी (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
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पंजाब की रोपड़ जेल में बंद विधायक व माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार और अंसारी को नोटिस जारी किया है।
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यूपी सरकार का कहना है कि राज्य में 10 आपराधिक मामलों में अंसारी वांछित है। मामले की अगली सुनवाई फरवरी के पहले हफ्ते में होगी। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने पंजाब सरकार व अंसारी से इस पर दो हफ्ते में जवाब मांगा है। यूपी सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि प्रदेश में अंसारी के खिलाफ गंभीर मुकदमे लंबित हैं, बावजूद इसके वह एक मामूली अपराध में दो वर्ष से पंजाब की जेल में है। अंसारी संघीय ढांचे और कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है।
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राज्य सरकार का कहना है कि अदालत ने कई बार अंसारी को पेशी वारंट जारी किया, लेकिन जेल प्रशासन ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अंसारी को यूपी भेजने पर टालमटोल कर रहा है। राज्य ने कहा कि अंसारी को कानून का सामना करने के लिए यूपी भेजा जाए। पंजाब चाहे तो उसके मामले को भी यूपी ट्रांसफर कर दे। उसका कहना है कि पंजाब में अब तक अंसारी के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई है।
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