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Supreme Court: कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मुकदमों की सुप्रीम कोर्ट ने मांगी जानकारी, तीन हफ्ते बाद सुनवाई
Fri, 21 Jul 2023 01:02 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Fri, 21 Jul 2023 01:02 PM IST
सार
याचिका में ट्रस्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि जमीन से विवाद से जुड़े सारे मुकदमे जिला न्यायालय मथुरा, उत्तर प्रदेश से अपने पास ट्रांसफर करने का आदेश दिया था।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि जमीन विवाद से जुड़े सभी मुकदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट, कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है और मामले को सुनवाई के लिए तीन हफ्ते बाद लिस्ट किया है। बता दें कि याचिका में ट्रस्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि जमीन से विवाद से जुड़े सारे मुकदमे जिला न्यायालय मथुरा, उत्तर प्रदेश से अपने पास ट्रांसफर करने का आदेश दिया था।
क्यों हो रहा हाईकोर्ट के आदेश का विरोध?
शाही मस्जिद ट्रस्ट प्रबंधन समिति ने याचिका में कहा है कि कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े सभी मुकदमों को हाईकोर्ट स्थानांतरित करने का आदेश इस तथ्य के बावजूद दिया गया कि मुकदमा नंबर 353/2022 के स्थानांतरण आवेदन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की समन्वय पीठ ने रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि हाईकोर्ट ने जिन मुकदमों के लिए स्थानांतरण आवेदन नहीं दिया गया था, उन्हें भी अपने पास स्थानांतरित कर लिया।
बता दें कि मई माह में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और मथुरा कृष्ण जन्मभूमि जमीन विवाद से जुड़े सात मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित करा लिया था। जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा-1 की पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि यह मामला लोगों की आस्था से जुड़ा है। साथ ही सिविल कोर्ट में लंबित चल रहे 10 मुकदमों में सुनवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। लिहाजा हाईकोर्ट ने सभी मामलों को हाईकोर्ट के पास स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था।
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क्यों हो रहा हाईकोर्ट के आदेश का विरोध?
शाही मस्जिद ट्रस्ट प्रबंधन समिति ने याचिका में कहा है कि कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े सभी मुकदमों को हाईकोर्ट स्थानांतरित करने का आदेश इस तथ्य के बावजूद दिया गया कि मुकदमा नंबर 353/2022 के स्थानांतरण आवेदन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की समन्वय पीठ ने रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि हाईकोर्ट ने जिन मुकदमों के लिए स्थानांतरण आवेदन नहीं दिया गया था, उन्हें भी अपने पास स्थानांतरित कर लिया।
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बता दें कि मई माह में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और मथुरा कृष्ण जन्मभूमि जमीन विवाद से जुड़े सात मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित करा लिया था। जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा-1 की पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि यह मामला लोगों की आस्था से जुड़ा है। साथ ही सिविल कोर्ट में लंबित चल रहे 10 मुकदमों में सुनवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। लिहाजा हाईकोर्ट ने सभी मामलों को हाईकोर्ट के पास स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था।
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