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Sambhal Mosque Row: संभल मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश; नोटिस जारी किया गया

Fri, 22 Aug 2025 12:57 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Fri, 22 Aug 2025 12:57 PM IST
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Supreme Court: SC orders status quo in Sambhal mosque row, issues notice
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संभल मस्जिद विवाद में 25 अगस्त तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। उन्होंने हिंदू याचिकाकर्ताओं को नोटिस भी जारी किया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की पीठ ने यह आदेश पारित किया। 

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शीर्ष अदालत मस्जिद समिति की ओर से दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में संभल की एक अदालत की ओर से दिए गए सर्वेक्षण के खिलाफ उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी और सर्वेक्षण के लिए सिविल अदालत के निर्देश को बरकरार रखा गया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश और मुकदमा विचारणीय है।
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मस्जिद समिति ने पिछले साल 19 नवंबर को सिविल जज की ओर से मुगलकालीन मस्जिद के सर्वेक्षण का निर्देश देने वाले आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था, जो उसी दिन हुआ था। समिति ने दावा किया कि पिछले वर्ष 24 नवंबर को किया गया दूसरा सर्वेक्षण अवैध था, क्योंकि सिविल न्यायालय ने कभी इसका आदेश नहीं दिया था।

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