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कुछ लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल बंदूक की तरह करते हैं: सुप्रीम कोर्ट
Sat, 11 Jul 2020 06:03 AM IST
अवधेश कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: अवधेश कुमार
Updated Sat, 11 Jul 2020 06:03 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : social media
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल बंदूक की तरह करते हैं। अगर कोर्ट बंदूक से दूर रहने का आदेश दे सकती है तो इसी तरह सोशल मीडिया से दूर रहने का आदेश भी दे सकती है। इसी के साथ कोर्ट ने अमरोहा के कांग्रेस नेता की याचिका पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को कहा, वह जमानत के दौरान आरोपी के सोशल मीडिया से दूरी बनाने के संदर्भ में दिशा-निर्देश जारी करेगा।
दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे सचिन चौधरी को जमानत देते वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया से दूरी रखने की शर्त लगाई है। चौधरी ने इसको शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी है। सीजेआई एसए बोबडे की पीठ ने कांग्रेस नेता की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा, हम इस मामले में दिशा-निर्देश जारी करेंगे।
इससे पहले पीठ ने चौधरी के वकील सलमान खुर्शीद से कहा, हमें हाईकोर्ट के फैसले में कुछ गलत नहीं दिखाई देता। अगर सोशल मीडिया के इस्तेमाल से किसी को नुकसान पहुंचने की आशंका है तो अदालत क्यों नहीं ऐसा आदेश पारित कर सकती?
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दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे सचिन चौधरी को जमानत देते वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया से दूरी रखने की शर्त लगाई है। चौधरी ने इसको शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी है। सीजेआई एसए बोबडे की पीठ ने कांग्रेस नेता की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा, हम इस मामले में दिशा-निर्देश जारी करेंगे।
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इससे पहले पीठ ने चौधरी के वकील सलमान खुर्शीद से कहा, हमें हाईकोर्ट के फैसले में कुछ गलत नहीं दिखाई देता। अगर सोशल मीडिया के इस्तेमाल से किसी को नुकसान पहुंचने की आशंका है तो अदालत क्यों नहीं ऐसा आदेश पारित कर सकती?
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