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सुप्रीम कोर्ट : जिमखाना विवाद चार महीने में निपटाए एनसीएलटी

Fri, 01 Oct 2021 05:51 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 01 Oct 2021 05:51 AM IST
सार

एनसीएलएटी ने जल्दबाजी में यह आदेश दिया है। ऐसे में एनसीएलटी को इस पर संज्ञान लेते हुए चार महीने के भीतर इस मामले का निपटारा करना चाहिए।

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Supreme court says NCLT to settle gymkhana club dispute in four months
Supreme Court - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को दिए एक आदेश में कहा, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) चार महीने के अंदर दिल्ली जिमखाना क्लब के विवाद का निपटारा करे।

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राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने फरवरी में क्लब की जनरल कमेटी को निलंबित करते हुए सरकार को नया प्रशासक नियुक्त करने का निर्देश दिया था।
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जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ ने कहा, इस मामले में साफ दिख रहा है कि एनसीएलएटी ने जल्दबाजी में यह आदेश दिया है। ऐसे में एनसीएलटी को इस पर संज्ञान लेते हुए चार महीने के भीतर इस मामले का निपटारा करना चाहिए।

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