फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme court says It is not right to give bail to criminals on which many criminal cases

सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी: विकास जैसे खतरनाक अपराधी हो, जमानत देना खतरे से खाली नहीं

Wed, 29 Jul 2020 02:00 AM IST
अवधेश कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अवधेश कुमार Updated Wed, 29 Jul 2020 02:00 AM IST
विज्ञापन
Supreme court says It is not right to give bail to criminals on which many criminal cases
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : social media

गैंगेस्टर विकास दुबे मामले की सुनवाई से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के एक अपराधी की जमानत याचिका खारिज कर दी। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता की वाली पीठ ने कहा, यूपी पहले से ही 64 आपराधिक मामलों वाले अपराधी को मिली जमानत को भोग रहा है। ऐसे अपराधियों को जमानत देना खतरे से खाली नहीं है, जिस पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हों। उनका इशारा गैंगेस्टर विकास दुबे की ओर था।

विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट मेरठ के खरखौदा थाने के घोसीपुर गांव निवासी अपराधी उस्मान की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। दो युवकों की हत्या तथा हत्या के प्रयास संबंधी एक मामले में जमानत के लिए वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। उस पर आठ मुकदमे दर्ज हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गत वर्ष 28 नवंबर को उसकी जमानत याचिका खारिज की थी। इसके खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।

विज्ञापन

इन दिनों एनकाउंटर हो रहे हैं अच्छा है कि पुलिस साथ रहे

सुप्रीम कोर्ट में ही एक अन्य मामले में आरोपी की ओर से कहा गया कि वह छह महीने से जमानत पर है। जमानत की शर्त के तहत दो पुलिसकर्मी हमेशा उसके साथ हमेशा रहते हैं। उसका कहना था कि इसकी जरूरत नहीं है और खासकर कोरोना संक्रमण के देखते हुए यह अनावश्यक है। इस पर चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने हल्के अंदाज में कहा, इन दिनों एनकाउंटर हो रहे हैं। बेहतर है पुलिसकर्मी आपके साथ रहें। इसके साथ ही सीजेआई ने महाराष्ट्र के इस आरोपी को मिली अंतरिम जमानत फिर से बढ़ा दी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed