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Hindi News ›   India News ›   supreme court says if in laws and husband not speaks to wife its not a cruelty

पति ने बात नहीं की तो कोर्ट पहुंची पत्नी, SC बोला- ये कोई क्राइम नहीं

Fri, 08 Sep 2017 09:14 AM IST
amarujala.com- presented by: मनीष कुमार
amarujala.com- presented by: मनीष कुमार Updated Fri, 08 Sep 2017 09:14 AM IST
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supreme court says if in laws and husband not speaks to wife its not a cruelty
- फोटो : hindustantimes

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एक अजीबो-गरीब मामला आया, जहां एक पत्नी ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ बात न करने की शिकायत लेकर पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने महिला की शिकायत दरकिनार करते हुए साफ कर दिया कि ये कोई क्राइम नहीं है। 

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दरअसल, महिला ने आईपीसी की धारा 498ए के तहत मामला दर्ज करवाया था, जिसमें उसने बताया कि पति और ससुराल वालों ने उससे करीब 20 दिनों तक बात नहीं की। ये भी आरोप है कि उसे घर में अकेला भी छोड़ दिया जाता था।
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सबसे पहले महिला ने साइबराबाद पुलिस में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके खिलाफ पति और ससुराल वालों ने हैदराबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यहां याचिका खारिज होने के बाद पति ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने महिला को कहा कि यह साबित नहीं होता कि धारा 498ए, 406 का उल्लंघन हुआ हो।
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महिला की शिकायत के मुताबिक उसका पति शादी के कुछ दिन ही बाद काम के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गया। इस बीच वो घर में अकेले रहती थी और सास-ससुर या कोई भी उससे बात नहीं करता था। हालांकि, उसकी शिकायत को खारिज कर दिया गया है।

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