फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court says CBI report on use of toxic chemicals like barium in manufacturing firecrackers is very serious

सुप्रीम कोर्ट नाराज: पटाखों के निर्माण में जहरीले रसायनों का इस्तेमाल, सीबीआई की रिपोर्ट को बताया गंभीर

Wed, 29 Sep 2021 04:22 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Wed, 29 Sep 2021 04:22 PM IST
सार

दीपावली आने को है और इससे पहले पटाखों को लेकर जारी सीबीआई की एक रिपोर्ट में इन्हें बनाने में जहरीले रसायनों का इस्तेमाल करने की बात कही गई है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नाराजगी जताई। अदालत ने इस संबंध में सीबीआई की रिपोर्ट को गंभीर करार दिया और कहा कि इसे लेकर अदालत के आदेशों का उल्लंघन किया गया है।

विज्ञापन
Supreme Court says CBI report on use of toxic chemicals like barium in manufacturing firecrackers is very serious
सर्वोच्च न्यायालय - फोटो : पीटीआई

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि पटाखों के निर्माण में जहरीले रसायनों के इस्तेमाल पर सीबीआई की रिपोर्ट बहुत गंभीर है। शीर्ष अदालत ने कहा कि पहली दृष्टि में बेरियम के इस्तेमाल और पटाखों की लेबलिंग में कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हुआ है। न्यायाधीश एमआर शाह और एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि सीबीआई को जब्त की गई सामग्री में बेरियम साल्ट जैसे नुकसानदायक रसायन मिले हैं। अदालत ने कहा कि हिंदुस्तान फायरवर्क्स और स्टैंडर्ड फायरवर्क्स जैसे उत्पादकों ने भारी मात्रा में बेरियम की खरीद की है और इन रसायनों का इस्तेमाल पटाखों के निर्माण में किया है। 

विज्ञापन


यह रिपोर्ट सीबीआई चेन्नई के संयुक्त निदेशक ने तैयार की है। पीठ ने पटाखा निर्माताओं को इस रिपोर्ट के संबंध में अपना मामला सामने रखने का एक और मौका दिया। इसके साथ ही पीठ ने  निर्देश दिया कि सीबीआई की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की एक-एक प्रति गुरुवार तक सभी संबंधित वकीलों को उपलब्ध करा दी जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि देश में रोज कोई न कोई उत्सव होता है लेकिन हमें अन्य वस्तुओं को भी देखना होगा और हम लोगों को पीड़ा में और मरते हुए नहीं देख सकते हैं। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख छह अक्तूबर तय कर दी।
विज्ञापन


न्यायाधीश एमआर शाह ने इसे लेकर कहा कि पृथम दृष्टया पटाखा निर्माताओं के इस तर्क को खारिज करते हुए कि इस उद्योग से हजारों लोग अपनी आजीविका कमाते हैं, हमें रोजगार, बेरोजगारी, जीवन के अधिकार और नागरिकों के स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाना होगा। उन्होंने कहा, 'हम कुछ लोगों के लिए कई लोगों की जान का बलिदान नहीं दे सकते। हमारा ध्यान मुख्य रूप से निर्दोष लोगों के जीवन के अधिकार पर है।' उल्लेखनीय है कि इस समय शादियों के मौसम की शुरुआत और दशहरा तथा दीवाली जैसे त्योहारों के नजदीक आने के साथ यह मामला और महत्वपूर्ण हो गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed