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Supreme Court: कोर्ट ने कहा- पॉक्सो कानून में सुरक्षा उपायों को लागू करें राज्य, NGO की याचिका पर दिया निर्देश

Mon, 29 Aug 2022 01:10 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Mon, 29 Aug 2022 01:10 AM IST
सार

याचिका में प्रार्थना की गई है कि बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामलों में सहायता के लिए संबंधित राज्यों के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में पैरा लीगल वालंटियर नियुक्त करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी किए जाएं।

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Supreme Court said States should implement security measures in POCSO Act
सुप्रीम कोर्ट। - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित राज्यों से कहा है कि बाल संरक्षण कानून में उपलब्ध सुरक्षा उपायों को तत्काल लागू किया जाए। साथ ही मुआवजा योजना की अधिसूचना जारी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने वाले एक गैर सरकारी संगठन बचपन बचाओ आंदोलन (बीबीए) द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया।

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न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने निर्देश दिया कि राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके स्थायी अधिवक्ताओं के माध्यम से सेवा प्रदान की जाए। याचिका में कहा गया कि बाल संरक्षण कानूनों के प्रावधानों को लागू करने में राज्य अधिकारियों की विफलता के कारण बाल पीड़ितों के कानूनी अधिकारों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हुआ है। याचिका में कहा गया है कि हालांकि 2013 में, सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस स्टेशनों में पैरा-लीगल स्वयंसेवकों की नियुक्ति का निर्देश दिया था, ताकि लापता बच्चों की शिकायतों और बच्चों के खिलाफ अन्य अपराधों से निपटने के तरीके की निगरानी की जा सके। उक्त आदेश को अभी तक अपनाया नहीं गया है।
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याचिका में प्रार्थना की गई है कि बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामलों में सहायता के लिए संबंधित राज्यों के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में पैरा लीगल वालंटियर नियुक्त करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी किए जाएं। इस पर पीठ ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किया।

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