फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court Said Judges should be appointed within a set time

SC: जजों की नियुक्ति एक तय समय के भीतर होनी चाहिए, तभी बना रहेगा भरोसा

Sat, 24 Feb 2018 12:48 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 24 Feb 2018 12:48 AM IST
विज्ञापन
Supreme Court Said Judges should be appointed within a set time

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों की नियुक्ति एक तय समय के भीतर होनी चाहिए। पीठ ने कहा कि इस संबंध में एक वर्ष की देरी से वादियों का भरोसा और उम्मीद मिथ्या साबित होने लगती है। न्यायमूर्ति एके सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने हाईकोर्ट कोलेजियम के स्तर पर अत्याधिक देरी पर कड़ी आपत्ति जताई। 

विज्ञापन


नियुक्ति प्रक्रिया में देरी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

पीठ ने यह भी कहा कि इसके बाद कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति में देरी की जाती है। इस वजह से मामलों के निपटारे में देरी होती है। साथ ही अभ्यर्थियों का कार्यकाल भी प्रभावित होता है। पीठ ने 1993 के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि भर्ती रिक्त होने के एक महीने पहले से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए। समय गंवाना नहीं चाहिए। लेकिन दुखद है कि ऐसा हो रहा है। 
विज्ञापन


अदालत ने पाया कि कई हाईकोर्ट पद रिक्त होने के एक महीने बाद भी प्रक्रिया की शुरुआत नहीं करते। इतना ही नहीं हाईकोर्ट द्वारा नाम भेजे जाने के बाद कार्यपालिका केपास यह लंबे समय तक लंबित रहता है। कई बार कोलेजियम द्वारा नाम क्लीयर होने के बाद भी कई कारणों से यह सरकार के पास पड़ा रहता है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


ऐसा कई बार हुआ है कोलेजियम द्वारा नामों की सिफारिश भेजने और सरकार द्वारा इसे क्लीयर करने में एक वर्ष से अधिक का वक्त लग जाता है। ऐसे में जरूरी है कि एक तय सीमा के अंदर जजों की नियुक्ति हो जानी चाहिए। अदालत ने यह बात राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा दो अतिरिक्त जजों को नियुक्त करने के फैसले को सही बताते हुए कही है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed