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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जजों के बीच मुकदमों का बंटवारा चीफ जस्टिस का विशेषाधिकार

Wed, 11 Apr 2018 12:29 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 11 Apr 2018 12:29 PM IST
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Supreme Court Said, CJI has the authority to decide allocation of cases
Dipak Misra

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि भारत के चीफ जस्टिस को यह अधिकार है कि वह केसों का आवंटन कर सकें और उसके लिए बेंच निर्धारित कर सकें। कोर्ट ने एडवोकेट अशोक पांडे द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए कहा कि केसों के आवंटन के समय सीजेआई दो वरिष्ठ जजों से परामर्श लेते हैं।   

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चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ ने यह याचिका खारिज की। याचिका में कहा गया था कि सीजेआई को शीर्ष अदालत के दो सीनियर जजों के साथ कोर्ट नंबर एक में बैठना चाहिए।
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कोर्ट ने यह भी कहा कि CJI को यह विशेेषाधिकार है कि वह केसों का बंटवारा कर सके और बेंचों का गठन कर सके। चीफ जस्टिस एक संवैधानिक पद है इसलिए उनके अधिकारों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।   
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आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके CJI पर यह आरोप लगाया था कि वह महत्वपूर्ण मामले जूनियर जजों को सौंप रहे हैं। चारों जजों ने CJI के काम और केसों के बंटवारे पर भी सवाल उठाया था।

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