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दिल्ली-केद्र विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का मसला संविधान पीठ को सौंपने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
Thu, 28 Apr 2022 01:29 PM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Thu, 28 Apr 2022 01:29 PM IST
सार
दिल्ली में केंद्रीय कैडर अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
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अरविंद केजरीवाल-अनिल बैजल
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का मसला संविधान पीठ को सौंपने पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि मामला 5 जजों की बेंच को भेजा जाता है तो भी सुनवाई 15 मई तक पूरा करने की कोशिश की जाएगी। बता दें कि दिल्ली सरकार अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण की मांग कर रही है। केंद्र की तरफ से सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को संविधान पीठ को सुनवाई के लिए रेफर करनी की मांग की थी।
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फिलहाल दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग का मसला उपराज्यपाल के पास
बता दें कि पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा इस मामले में संशोधन के बाद से अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार एलजी यानी उपराज्यपाल के पास है। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि ये मामला दिल्ली अधिनियम से हुए संशोघन से भी जुड़ा है।
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