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Supreme Court: महिलाओं के नाम से पहले 'मिस या कुमारी' के इस्तेमाल से जुड़ी याचिका खारिज; कोर्ट ने कही यह बात

Mon, 15 May 2023 05:54 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 15 May 2023 05:54 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में कोई सामान्य आदेश नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह किसी व्यक्ति की पसंद पर निर्भर करता है कि वह किसी उपसर्ग का इस्तेमाल करे या नहीं।
 

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supreme court rejects plea on use of prefixes for women says its for publicity
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि किसी भी महिला को अपने नाम के आगे 'मिस', 'कुमारी', 'मिसेज' जैसे उपसर्ग लगाने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह (याचिका) सब पब्लिसिटी के लिए है।

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जस्टिस एसके कौल और जस्टिस ए अमानुल्ला की बेंच ने कहा कि इस संबंध में कोई सामान्य आदेश नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह किसी व्यक्ति की पसंद पर निर्भर करता है कि वह किसी उपसर्ग का इस्तेमाल करे या नहीं।
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याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने बेंच से कहा कि वह इस मामले में कुछ अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करना चाहते हैं। बेंच ने कहा, ''यह क्या याचिका है? आप क्या राहत मांग रहे हैं?... यह सब प्रचार (पब्लिसिटी) है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि यह किसी व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह उपसर्ग का इस्तेमाल करे या नहीं।
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बेंच ने आगे कहा, आप कहते हैं कि किसी भी महिला को नाम के आगे 'मिस', 'कुमारी', 'मिसेज' लिखने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई इसका इस्तेमाल करना चाहता है, तो आप उस व्यक्ति को इसका इस्तेमाल करने से कैसे रोक सकते हैं।' 


बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा, इस संबंध में कोई सामान्य आदेश जारी नहीं हो सकता क्योंकि यह किसी व्यक्ति की पसंद पर निर्भर करता है कि वह उपसर्ग का इस्तेमाल करे या नहीं। 

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