{"_id":"5d91ac928ebc3e01387494a8","slug":"supreme-court-rejected-plea-of-maradu-flat-owners-seeking-demand-to-stay-on-demolition","type":"story","status":"publish","title_hn":"मरदू फ्लैट: सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट मालिकों की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
मरदू फ्लैट: सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट मालिकों की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
Mon, 30 Sep 2019 12:52 PM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Sneha Baluni
Updated Mon, 30 Sep 2019 12:52 PM IST
विज्ञापन
मरदू की इमारत (फाइल फोटो)
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
उच्चतम न्यायालय ने कोच्चि के तटीय क्षेत्र में बने मरदु फ्लैटों को तोड़ने के फैसले पर रोक की मांग करने वाली फ्लैट मालिकों की याचिका पर सुनवाई से सोमवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट ने फ्लैट मालिकों की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिन्होंने उस समिति की वैधता को भी चुनौती दी है जिसने मरदु फ्लैटों को तोड़ने का सुझाव दिया था।
विज्ञापन
उच्चतम न्यायालय ने गत शुक्रवार को कोच्चि के तटीय क्षेत्र पर बने मरदु फ्लैटों को केरल सरकार द्वारा दी गई समय सीमा के अनुसार 138 दिन में गिरा देने का आदेश दिया था। न्यायालय ने हर प्रभावित फ्लैट मालिक को चार सप्ताह में अंतरिम मुआवजे के तौर पर 25-25 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा दिए जाने का भी आदेश दिया था।
विज्ञापन