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मरदू फ्लैट: सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट मालिकों की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

Mon, 30 Sep 2019 12:52 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sneha Baluni Updated Mon, 30 Sep 2019 12:52 PM IST
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Supreme Court rejected plea of maradu flat owners seeking demand to stay on demolition
मरदू की इमारत (फाइल फोटो) - फोटो : सोशल मीडिया

उच्चतम न्यायालय ने कोच्चि के तटीय क्षेत्र में बने मरदु फ्लैटों को तोड़ने के फैसले पर रोक की मांग करने वाली फ्लैट मालिकों की याचिका पर सुनवाई से सोमवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट ने फ्लैट मालिकों की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिन्होंने उस समिति की वैधता को भी चुनौती दी है जिसने मरदु फ्लैटों को तोड़ने का सुझाव दिया था।

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उच्चतम न्यायालय ने गत शुक्रवार को कोच्चि के तटीय क्षेत्र पर बने मरदु फ्लैटों को केरल सरकार द्वारा दी गई समय सीमा के अनुसार 138 दिन में गिरा देने का आदेश दिया था। न्यायालय ने हर प्रभावित फ्लैट मालिक को चार सप्ताह में अंतरिम मुआवजे के तौर पर 25-25 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा दिए जाने का भी आदेश दिया था।

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