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बनीहाल-कटरा रेल अलाइनमेंट को दोषपूर्ण बताने वाली याचिका खारिज

Sat, 16 Jul 2016 01:07 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 16 Jul 2016 01:07 AM IST
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Supreme court reject plea to inquire Banihal-Katra rail line fault
पीरपंजाल टनल - फोटो : getty

जम्मू एवं कश्मीर में बनीहाल-कटरा रेल लिंक केअलाइनमेंट को दोषपूर्ण बताते हुए इस परियोजना पर रोक लगाने संबंधी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह सब देखना विशेषज्ञों का काम है, न कि हमारा। अदालत ने इस मामले में दखल देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। 

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चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीपीआईएल नामक संगठन द्वारा दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले याचिकाकर्ता संगठन की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट में भी रेल लिंक के अलाइनमेंट को दोषपूर्ण बताया गया था। उन्होंने कहा है कि इस परियोजना को वर्ष 2007 में ही पूरा होना था लेकिन अब तक 30 फीसदी ही काम हुआ है। 

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Supreme court reject plea to inquire Banihal-Katra rail line fault
महिलाओं के मंदिर प्रवेश को ही समानता का प्रतीक माना जाए? - फोटो : Getty

भूषण ने कहा कि यह रेल लिंक सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि मेट्रोमैन ई श्रीधरण ने भी इस अलाइनमेंट को दोषपूर्ण बताया है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या श्रीधरन ही सही हो सकते हैं,  और विशेषज्ञ क्यों नहीं। पीठ ने कहा कि रेल पुल, अलाइनमेंट आदि पर गौर करना हमारा काम नहीं है।

हम इस मामले में दखल नहीं दे सकते। यह सरकार का काम है। भूषण ने बावजूद इसके पीठ के आग्रह किया कि याचिका पर विस्तृत सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि इस दोषपूर्ण अलाइनमेंट से गंभीर परिणाम हो सकते हैं, लेकिन पीठ ने उनके आग्रह को ठुकरा दिया।

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