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Hindi News ›   India News ›   Supreme Court refuses urgent listing of a plea filed by Assam and Central Gonernment on NRC 

एनआरसी की समय सीमा में बढ़ोतरी पर तत्काल सुनावाई वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

Tue, 16 Jul 2019 11:32 AM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: आसिम खान Updated Tue, 16 Jul 2019 11:32 AM IST
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Supreme Court refuses urgent listing of a plea filed by Assam and Central Gonernment on NRC 
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : ANI

असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) की समय सीमा को 31 जुलाई से आगे बढ़ाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने तत्काल सूची के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इसपर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि वह याचिका की जांच करेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एनआरसी लिस्ट को पूरी करने के लिए 31 जुलाई तक की समयसीमा तय की था। 

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उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण को अंतिम रूप देने की 31 जुलाई की समय सीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन की पीठ ने असम राष्ट्रीय नागरिक पंजी के संयोजक प्रतीक हजेला को नागरिक पंजी में नागरिकों के नाम शामिल करने या गलत तरीके से बाहर करने संबंधी दावों और आपत्तियों के निबटारे के लिए खुली छूट दे दी थी। 
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पीठ ने यह निर्देश उस समय दिया था जब हजेला ने उसे सूचित किया कि नागरिक पंजी के मसौदे में चुनिन्दा व्यक्तियों के नाम शामिल करने पर आपत्ति करने वाले अनेक लोग इन शिकायतों पर विचार करने वाली समिति के सामने नहीं आ रहे हैं। 


राष्ट्रीय नागरिक पंजी का मसौदा 30 जुलाई, 2018 को प्रकाशित हुआ था जिसमें 3.29 करोड़ लोगों में से 2.89 करोड़ लोगों के नाम ही शामिल किये गए थे। इस सूची में 40,70,707 व्यक्तियों के नाम नहीं थे जबकि 37,59,630 व्यक्तियों के नाम अस्वीकार कर दिये गए थे। शेष 2,48,077 व्यक्तियों के नाम अलग रखे गए थे।

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