फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court refuses to regulate private espionage

निजी जासूसी को रेग्युलेट करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Thu, 05 Nov 2020 03:47 AM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 05 Nov 2020 03:47 AM IST
विज्ञापन
Supreme Court refuses to regulate private espionage
supreme court - फोटो : पीटीआई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निजी जासूस या एजेंसी को रेग्युलेट करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि जासूस निजी जानकारी दूसरों को बेच रहे हैं।

विज्ञापन


जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि जब तक इस संबंध में कोई कानून नहीं आ जाता तब तक निजी जासूसी के कामकाज और क्षेत्राधिकार को रेग्युलेट करने के लिए गाइडलाइंस जारी किया जाना चाहिए। लेकिन पीठ ने इस याचिका पर विचार से इनकार कर दिया।
विज्ञापन



याचिका में कहा गया था कि गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई भारतीय लोगों की निजी जानकारियों को दूसरे देश में ट्रांसफर किए जाने को रोकने के लिए तंत्र विकसित करने की जरूरत है।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिकाकर्ता महिला ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के एक प्राइवेट कंपनी के डॉयरेक्टर ने दो निजी जासूसों ने किसी अथॉरिटी से इजाजत लिए बगैर उनकी निजी जानकारी ली और अमेरिका में किसी को भेज दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed