फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court refuses to lift the ban on firecrackers ban in Delhi NCR

Firecracker Ban: SC ने पटाखों के बैन पर लगी रोक हटाने से किया इनकार, कहा- हम वायु प्रदूषण नहीं बढ़ाना चाहते

Mon, 10 Oct 2022 11:04 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Mon, 10 Oct 2022 11:04 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी भाजपा सांसद मनोज तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। अपनी याचिका में भाजपा सांसद ने दीवाली के त्योहारों के दौरान पटाखों पर रोक, उसकी बिक्री, खरीद और इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध को चुनौती दी थी।

विज्ञापन
Supreme Court refuses to lift the ban on firecrackers ban in Delhi NCR
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social media

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में लगाए गए पटाखा बिक्री पर बैन के अपने फैसले को बदलने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बारे में पहले की आदेश जारी किए जा चुके हैं। इस दौरान, न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने दिवाली के दौरान प्रदूषण के स्तर पर चिंता व्यक्त की। पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर की जांच के लिए एक जनवरी, 2023 तक सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक को उचित ठहराया। 

विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी भाजपा सांसद मनोज तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। अपनी याचिका में भाजपा सांसद ने दीवाली के त्योहारों के दौरान पटाखों पर रोक, उसकी बिक्री, खरीद और इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध को चुनौती दी थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान भाजपा नेता के वकील ने जोर देकर कहा कि पराली जलाने से वायु प्रदूषण हो रहा है। 
विज्ञापन


इस पर फटकार लगाते हुए पीठ ने अधिवक्ता शशांक शेखर झा से कहा, 'आप एनसीआर के स्थायी निवासी हैं, है ना? क्या आपने प्रदूषण देखा है? हम प्रदूषण नहीं बढ़ाना चाहते हैं। हम आपकी याचिका खारिज नहीं कर रहे हैं, हम इस पर विचार करेंगे।'
विज्ञापन
विज्ञापन


पीठ ने यह भी कहा कि वे पटाखों के लिए अनुमति नहीं दे सकते हैं फिर चाहें बात ईको फ्रेंडली पटाखों की ही क्यों न हो। शीर्ष अदालत ने याचिका को मुख्य मामले के साथ टैग किया और कहा कि इसे दिवाली से पहले सुनवाई के लिए लाया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed