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Supreme Court: 'पटाखों पर प्रतिबंध वाले दिल्ली सरकार के आदेश में हस्तक्षेप नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने कही यह बात

Wed, 13 Sep 2023 03:32 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Wed, 13 Sep 2023 03:32 PM IST
सार

दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर फिर से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 11 सितंबर को इस फैसले की घोषणा की थी।

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Supreme Court refuses to interfere with Delhi government order banning sale and bursting of firecrackers
सुप्रीम कोर्ट। - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले दिल्ली सरकार के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि लोगों का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। जहां सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है, वहां इसका मतलब पूर्ण प्रतिबंध है।

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सांसद मनोज तिवारी ने दायर की याचिका
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद मनोज तिवारी ने न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ को बताया कि अदालत द्वारा हरित पटाखे फोड़े जाने की अनुमति देने के बावजूद पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
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उन राज्यों में जाएं जहां कोई प्रतिबंध नहीं: कोर्ट
पीठ ने कहा कि नहीं, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सरकार ने जहां पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है, इसका मतलब पूर्ण प्रतिबंध है। लोगों का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। यदि आपको पटाखे जलाने हैं तो उन राज्यों में जाएं जहां कोई प्रतिबंध नहीं है। इस पर वकील ने कहा कि सांसद होने के नाते उनका मुवक्किल अपने मतदाताओं के प्रति जिम्मेदार है और कोर्ट ने स्वयं ही हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है।
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जीत का जश्न मनाने के और भी कई तरीके: कोर्ट
पीठ ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से सांसद से कहा कि आप लोगों को समझाएं कि वे पटाखे न जलाएं। यहां तक कि चुनाव के बाद विजय जुलूस के दौरान भी पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। जीत का जश्न मनाने के और भी कई तरीके हैं।


सरकार ने 11 सितंबर को इस फैसले की घोषणा की थी
दरअसल, दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर फिर से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 11 सितंबर को इस फैसले की घोषणा की थी। पिछले दो साल के दौरान इसी तरह का पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था।

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