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PM Modi: पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

Tue, 14 May 2024 03:08 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Tue, 14 May 2024 03:08 PM IST
सार

याचिका में पीएम मोदी पर नफरत भरे भाषण देने का आरोप लगाते हुए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। 

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supreme court refuses to entertain plea seeking bar on pm modi contest election for hate speech
पीएम मोदी - फोटो : एएनआई/पीटीआई

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका में पीएम मोदी पर नफरत भरे भाषण देने का आरोप लगाते हुए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में पीएम मोदी के खिलाफ नफरती भाषण देने और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए थे। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एस सी शर्मा की पीठ ने याचिकाकर्ता को संबंधित प्राधिकरण के सामने अपनी शिकायत करने का निर्देश दिया। याचिका फातिमा नाम की महिला ने वकील आनंद एस जोंधाले के द्वारा याचिका दायर की थी। याचिका में जनप्रतिनिधि कानून के तहत पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर छह साल का प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। 
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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
सुप्रीम कोर्ट में चुनाव प्रचार के दौरान नफरती भाषणों को रोकने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने वाली एक अन्य याचिका भी दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर ऐसी मांग की गई थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि वह चुनाव आयोग के कामकाज की देखरेख नहीं कर सकते। चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है और ये नहीं मान सकते कि वह इस मामले में कुछ नहीं कर रही है। 
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