फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court refuses to entertain fresh plea of Supertech on extension of time for demolition of Twin Towers and payment of compensation to home buyers

सुप्रीम कोर्ट: ट्विन टावर को लेकर सुपरटेक ने डाली नई याचिका, अदालत ने किया विचार करने से इनकार

Fri, 29 Oct 2021 10:04 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Fri, 29 Oct 2021 10:04 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले अक्तूबर में नोएडा में स्थित सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावर को नियमों के उल्लंघन के लिए ध्वस्त करने के अपने आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया था। सुपरटेक ने अपनी याचिका में एक टावर को बचाने और दूसरे में 224 इकाइयों को आंशिक रूप से ध्वस्त करने की मांग की थी।

विज्ञापन
Supreme Court refuses to entertain fresh plea of Supertech on extension of time for demolition of Twin Towers and payment of compensation to home buyers
इसी ट्विन टावर को ढहाने के दिए गए हैं आदेश - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रमुख रियल स्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड की एक नई याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने ट्विन टावरों को गिराने के लिए और खरीदारों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए अदालत की ओर से निर्धारित समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। सुपरटेक के ये 40 मंजिलों वाले ट्विन टावर नोएडा में इसके एमेराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में स्थित हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि हमारे पिछले फैसले को देखते हुए इस याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है।

विज्ञापन


न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि हम निर्णय सुनाए जाने के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं कर सकते हैं और समय सीमा में किसी भी तरह का विस्तार नहीं दे सकते हैं। आपको उन्हें (घर खरीदने वाले लोगों को) भुगतान करना होगा। पीठ ने कहा कि कंपनी को आदेश में बताई गई राशि का भुगतान करना होगा। इससे पहले अक्तूबर में भी शीर्ष अदालत ने ट्विन टावरों को ध्वस्त करने के अपने आदेश को संशोधित करने से इनकार कर दिया था।
विज्ञापन


सुपरटेक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पराग त्रिपाठी ने कहा कि जिस तरह याचिका का मसौदा तैयार किया गया है, उससे मैं भी संतुष्ट नहीं हूं। उन्होंने दिवाली की छुट्टियों के बाद मामले की सुनवाई की तारीख तय करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कंपनी को ट्विन टावर ढहाने और खरीदारों को मुआवजे के भुगतान पर अदालत के निर्देशों को लागू करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है। सुपरटेक के इन 40 मंजिला ट्विन टावरों में 915 अपार्टमेंट हैं और 21 दुकानें हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


टावर गिरेंगे तो खतरे की जद में होंगी छह इमारतें
ट्विन टावर गिराने के दौरान खतरे की जद में आस-पास की छह ऊंची इमारतें होंगी। प्राधिकरण समेत अलग-अलग एजेंसियों की ओर से सर्वे के दौरान इसका आकलन किया गया है। ट्विन टावर की ऊंचाई करीब 100 मीटर है। टावर गिराने के दौरान 50 मीटर तक मलबा गिरने की आशंका है। ट्विन टावर से नौ मीटर पर एक, 22 मीटर पर एक, 31 मीटर पर दो और 32 व 33 मीटर पर एक-एक इमारत समेत कुल छह इमारतें मौजूद हैं। इन पर खतरा मंडराने की आशंका जताई जा रही है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed