फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court refuses to entertain a plea to ban word Dalit by media

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दलित शब्द के प्रयोग के खिलाफ दायर याचिका

Mon, 18 Feb 2019 02:40 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sneha Baluni Updated Mon, 18 Feb 2019 02:40 PM IST
विज्ञापन
Supreme Court refuses to entertain a plea to ban word Dalit by media
सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिये ‘दलित’ शब्द का इस्तेमाल नहीं करने संबंधी मीडिया को दिये गये केंद्र के परामर्श को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

विज्ञापन


प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि वह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 2018 के परामर्श को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार नहीं करना चाहती। मंत्रालय ने निजी टेलीविजन चैलनों को दलित शब्द के स्थान पर अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग करने की सलाह दी थी।
विज्ञापन


याचिकाकर्ता वीए रमेश नाथन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस परिपत्र की वैधता पर सवाल उठाया और कहा, ‘भारत सरकार मेरी पहचान पर सवाल उठाते हुये ऐसा परिपत्र कैसे जारी कर सकती है।’ 
विज्ञापन
विज्ञापन


पीठ इस तरह की दलील से प्रभावित नहीं हुई और उसने कहा कि इस समय ऐसी याचिका पर विचार करने में हमारी दिलचस्पी नहीं है। इसे खारिज किया जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सात अगस्त, 2018 को एक परिपत्र जारी कर सलाह दी थी कि मीडिया को अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिये ‘दलित’ शब्द के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए।

मंत्रालय ने कहा कि इस समुदाय के सदस्यों के बारे में सभी सरकारी कार्यो, मामलों, प्रमाणपत्रों आदि में सिर्फ अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।



विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed