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अंतरिम बजट के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से कोर्ट का इनकार

Tue, 19 Feb 2019 03:56 AM IST
तिवारी अभिषेक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: तिवारी अभिषेक Updated Tue, 19 Feb 2019 03:56 AM IST
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Supreme Court refuses to consider petition against the interim budget
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गत एक फरवरी के अंतरिम बजट को निरस्त करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में कहा गया कि अंतरिम बजट का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। 

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चीफ जस्टिस रंजन गोगई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने वकील एमएल शर्मा द्वारा दाखिल इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया था कि संविधान में सिर्फ पूर्ण वार्षिक बजट और लेखानुदान का प्रावधान है। 
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लेकिन सरकार ने आगामी चुनाव को देखते हुए अंतरिम बजट जारी किया, जो संविधान के अनुरूप नहीं है, लिहाजा इसे खारिज किया जाना चाहिए। चुनाव के मद्देनजर लेखानुदान की अनुमति ली जानी चाहिए और नई सरकार के आने के बाद वार्षिक बजट जारी किया जाता है। 

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