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सुप्रीम कोर्ट का इनकार: पुरी को छोड़ ओडिशा के अन्य शहरों में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा की अनुमति नहीं
Wed, 07 Jul 2021 01:47 AM IST
Jeet Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Wed, 07 Jul 2021 01:47 AM IST
सार
- चीफ जस्टिस ने कहा, भगवान की प्रार्थना घर से भी की जा सकती है
- ओडिशा सरकार ने पुरी को छोड़कर अन्य शहरों में रथ यात्रा की अनुमति देने की मांग का विरोध किया है
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सर्वोच्च न्यायालय
- फोटो : पीटीआई
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने पुरी जगन्नाथ मंदिर को छोड़कर पूरे ओडिशा में रथ यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें उम्मीद है कि भगवान हमें अगले साल इन अनुष्ठानों की अनुमति देंगे।
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चीफ जस्टिस एन वी रमण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने उन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिसमें कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए ओडिशा सरकार द्वारा सिर्फ पुरी में रथ यात्रा की अनुमति देने को लेकर सवाल उठाया गया था।
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पीठ ने कहा कि वह कोविड के फैलने की आशंका को देखते हुए ओडिशा सरकार के आदेश से सहमत है। याचिकाओं में बारीपदा, सासांग सहित ओडिशा के अन्य शहरों में रथ यात्रा की अनुमति मांगी गई थी।
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चीफ जस्टिस एन वी रमण ने याचिकाकर्ता से कहा, आप भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं। आप इसे घर से कर सकते हैं। मैं भी पुरी जाना चाहता था, लेकिन मैं पिछले डेढ़ साल में नहीं जा सका।
ओडिशा सरकार ने पुरी को छोड़कर अन्य शहरों में रथ यात्रा की अनुमति देने की मांग का विरोध किया। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुझाव दिया कि लोगों की संख्या को सीमित कर और प्रतिबंधों के साथ यात्राओं की अनुमति दी जा सकती है।