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दो से ज्यादा बच्चे वालों को टिकट नहीं देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये आदेश कैसे दे सकता
Mon, 25 Feb 2019 11:51 AM IST
अजय सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: अजय सिंह
Updated Mon, 25 Feb 2019 11:51 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को दो से ज्यादा संतान वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं देने का निर्देश देने की मांग करने वाली जनहित याचिका को स्वीकार करने से मना किया। शीर्ष न्यायालय ने कहा, 'कोर्ट किसी राजनीतिक पार्टी को कैसे आदेश दे सकता है कि किसी को टिकट दे या ना दे'
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ये याचिका भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी।
भाजपा नेता ने अपनी याचिका में कहा कि सरकारी नौकरियों, सहायता, सब्सिडी प्राप्त करने के लिए दो बच्चों के नियम को अनिवार्य करने के साथ ही कानून में संशोधन कर राजनीतिक दलों की मान्यता देने शर्त के तौर पर भी इसे जोड़ा जाना चाहिए।
इस मानदंड का पालन नहीं करने पर नागरिकों के वैधानिक अधिकारों को भी वापस लेना चाहिए, जिनमें वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार शामिल है।