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SC ने गर्भपात कानून की संवैधानिकता पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

Thu, 02 Mar 2017 07:59 PM IST
amarujala.com- Edited by: नवीन चौहान
amarujala.com- Edited by: नवीन चौहान Updated Thu, 02 Mar 2017 07:59 PM IST
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supreme court refused to grant an urgent hearing to a plea of abortion
- फोटो : demo pic

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को  गर्भपात कानून के संबंध में दायर एक याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिका में गर्भपात की 20 हफ्तें के कानूनी सीमा की संवैधानिकता पर सवाल खडे किए गए हैं।  याचिका कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें डाउन सिंड्रोम के लक्षण के कारण महिला को गर्भपात कराने की इजाजात नहीं दी गई।

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कोर्ट ने संबंधित मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए फैसला सुनाया जिसमें कहा गया था कि 37 वर्ष की अवस्था में महिला को गर्भधारण में शारीरिक जोखिम नहीं उठाना पड़ता। भारत में मौजूदा कानून के तहत 20 हफ्ते के बाद गर्भपात को गैरकानूनी माना गया है। गुरुवार को कोर्ट ने कहा कि देश में कई महत्वपूर्ण मामले लंबित पड़े हैं। इन मामलों पर गर्मियों की छुट्टी के बाद ही सुनवाई हो सकेगी।
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याचिका में महिला ने कहा था कि डाउन सिंड्रोम बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकार का कारण है। इस कारण बच्चा एक सामान्य जिंदगी नहीं जी सकेगा। जिसके जवाब में कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 37 वर्ष की महिला को गर्भधारण करने में कोई शारीरिक जोखिम नहीं है। हालांकि डाउन सिंड्रोम के कारण बच्चे कम बुद्धिमान होते हैं, लेकिन वे फिर भी एक सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। 

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