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सुप्रीम कोर्ट: सपा सरकार में मंत्री रहे प्रजापति की याचिका पर विचार करने से इनकार, हाईकोर्ट जाने के लिए कहा
Thu, 18 Nov 2021 10:56 PM IST
अभिषेक दीक्षित
राजीव सिन्हा, अमर उजाला, नई दिल्ली
राजीव सिन्हा, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Thu, 18 Nov 2021 10:56 PM IST
सार
इससे पहले लखनऊ की विशेष अदालत ने प्रजापति को इस मामले में डिफॉल्ट बेल देने से इनकार कर दिया था। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की कस्टडी में भेज दिया था।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : एएनआई
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की उस आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डिफ़ॉल्ट बेल(तय समय के भीतर चार्जशीट दायर न होने पर जमानत) देने की मांग की थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस आवेदन का उपचार इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास है।
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इससे पहले लखनऊ की विशेष अदालत ने प्रजापति को इस मामले में डिफॉल्ट बेल देने से इनकार कर दिया था। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की कस्टडी में भेज दिया था। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस पीएस नरसिंहा की पीठ ने डिफॉल्ट बेल की मांग वाली प्रजापति की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए उनके वकील विक्रम चौधरी से कहा कि उन्हें इसके लिए हाईकोर्ट जाना चाहिए।
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चौधरी ने पीठ के समक्ष प्रजापति को ईडी की कस्टडी में देने के विशेष अदालत के निर्देश का भी विरोध किया। उन्होंने यह भी कहा कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है। जिसके बाद पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि चूंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है इसलिए अगर हाईकोर्ट में डिफॉल्ट बेल के लिए याचिका दाखिल की जाती है तो उसका शीघ्र निपटारा किया जाना चाहिए।
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