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अमरावती लैंड स्कैम केसः सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

Wed, 25 Nov 2020 01:27 PM IST
Tanuja Yadav न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Tanuja Yadav Updated Wed, 25 Nov 2020 01:27 PM IST
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supreme court prohibit high court decision on land purchase horse in amravati
supreme court - फोटो : पीटीआई

उच्चतम न्यायालय ने अमरावती में भूमि सौदों में हुई कथित अनियमित्तओं के बारे में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित खबरें प्रकाशित करने पर उच्च न्यायालय द्वारा लागू प्रतिबंध के आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी।

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न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने कहा कि राज्य की राजधानी अमरावती स्थानांतरित करने में जमीन के कथित अवैध सौदों से संबंधित लंबित मामले में उच्च न्यायालय जनवरी के अंतिम सप्ताह तक फैसला नहीं करेगा।
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पीठ ने इस मामले में प्राथमिकी की जांच पर लगाई गई रोक सहित उच्च न्यायालय के अन्य निर्देशों पर इस समय रोक लगाने से इंकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के 15 सितंबर के आदेश के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार की अपील पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।
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शीर्ष अदालत ने इस अपील पर मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी को नोटिस जारी नहीं किया, लेकिन आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और पूर्व महाधिवक्ता, जिनकी याचिका पर उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया था, सहित अन्य से इस पर जवाब मांगा। पीठ ने इस मामले को अब सुनवाई के लिये जनवरी में सूचीबद्ध किया है।

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