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मुजफ्फरपुर कांड : सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई

Tue, 30 Oct 2018 12:04 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 30 Oct 2018 12:04 PM IST
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Supreme Court orders transfer of Brijesh Thakur to jail in Punjab's Patiala
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : PTI

सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को दूसरी जेल में शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। ब्रजेश को पंजाब की पटियाला जेल में शिफ्ट किया जाएगा। यह हाई सिक्योरिटी जेल है।


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  मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा, 'केवल इसलिए कि वह (बिहार मंत्री मंजू वर्मा) कैबिनेट मंत्री हैं, उन्हें कानून से ऊपर नहीं लाता है। सारी चीजें बेहद संवेदनशील हैं। उन्हें क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया है? यह बहुत हो गया।'

सीबीआई अफसरों की सूची मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने उन सीबीआई अफसरों की सूची 31 अक्तूबर तक मांगी है, जिन्होंने 20 सितंबर से अब तक मामले की जांच की है।

कोर्ट को बेहद आश्चर्य हुआ

सुप्रीम कोर्ट को वकील की इस बात पर काफी आश्चर्य हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि बालिका गृह में लड़कियों को ड्रग्स दिए जाते थे। कोर्ट ने कहा, 'इन लड़कियों को ड्रग्स और इंजेक्शन दिए जाते थे ताकि उनका रेप किया जा सके। ये हो क्या रहा है?'

ये है पूरा हमला

बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह में 34 लड़कियों के साथ रेप का खुलासा होने के बाद ही राजनीतिक बहस तेज हो गई थी। इस कांड का खुलासा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सांइसेज (टीआईएसएस) की रिपोर्ट में हुआ। जब सरकार पर विपक्षी पार्टियों और लोगों का दबाव बढ़ा तो इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। अभी हाल ही में मुजफ्फरपुर के बालिका गृह से 15 साल की बच्ची का भी कंकाल मिला है। जिससे मामले में नया मोड़ आ गया है।

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