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SC: मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए बेटे अब्बास को मिली इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ये शर्त

Tue, 09 Apr 2024 03:07 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Tue, 09 Apr 2024 03:07 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि अब्बास अंसारी को पुलिस हिरासत में कासगंज जेल से उसके गाजीपुर स्थित घर ले जाया जाएगा। पुलिस हिरासत में ही अब्बास अंसारी को 13 अप्रैल को वापस कासगंज जेल लाया जाएगा।

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मुख्तार अंसारी व अब्बास अंसारी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को अपने पिता की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ने की इजाजत दे दी है। मुख्तार अंसारी की कब्र पर 10 अप्रैल को फातिहा पढ़ा जाएगा, जिसमें उसका बेटा अब्बास अंसारी भी शामिल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि अब्बास अंसारी को पुलिस हिरासत में कासगंज जेल से उसके गाजीपुर स्थित घर ले जाया जाएगा। पुलिस हिरासत में ही अब्बास अंसारी को 13 अप्रैल को वापस कासगंज जेल लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं।  
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सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि अब्बास अंसारी को लेकर पुलिस की टीम आज ही शाम पांच बजे से पहले गाजीपुर के लिए रवाना हो जाए। कोर्ट ने 11 अप्रैल और 12 अप्रैल को अब्बास अंसारी को अपने परिजनों से मिलने की इजाजत दी है। कोर्ट ने अब्बास अंसारी को निर्देश दिया कि इस दौरान वह मीडिया से बात नहीं करेंगे। अब्बास अंसारी कासगंज की पचलाना जिला जेल में बंद है और जेल में होने की वजह से वह अपने पिता मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल नहीं हो सका था। ऐसे में अब्बास अंसारी ने पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इजाजत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब अब्बास को इजाजत दे दी है। 
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