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SC Updates: NEET को लेकर दायर याचिका खारिज; मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस

Wed, 14 Aug 2024 05:23 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Wed, 14 Aug 2024 05:23 PM IST
सार

शीर्ष अदालत ने 19 जुलाई को नीट सुपर स्पेशियिलटी को लेकर राहुल बलवान सहित 13 डॉक्टरों द्वारा दायर याचिका पर एनएमसी को नोटिस जारी किया था।

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Supreme Court News Update SC notice to ED on bail plea of Mukhtar Ansari son Abbas Ansari
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले के सिलसिले में जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा। अब्बास अंसारी गैंगस्टर से नेता बने और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का बेटा है। मुख्तार अंसारी की कुछ महीने पहले जेल में मौत हो गई थी। जस्टिस एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने ईडी को नोटिस जारी किया और अब्बास अंसारी की जमानत खारिज करने के इलाहाबाद हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी अपील पर जवाब मांगा।

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हाईकोर्ट ने नौ मई को अब्बास की जमानत याचिका खारिज कर दी थी
उच्च न्यायालय ने नौ मई को अब्बास की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ईडी ने उनके खिलाफ मामले में धन के लेनदेन के सबूत पेश किए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि दो कंपनियों एम/एस विकास कंस्ट्रक्शन और एम/एस आगाज के साथ अब्बास अंसारी की ओर से धन का लेनदेन साबित होता है। ईडी ने आरोप लगाया कि अब्बास अंसारी ने धन शोधन के लिए इन कंपनियों का इस्तेमाल किया।
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मऊ से विधायक अंसारी अभी कासगंज जेल में
ईडी ने पिछले तीन मामलों के आधार पर धन शोधन रोकथाम कानून, 2002 के तहत सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।अंसारी पर चार नंवबर 2002 को इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। मऊ से विधायक अब्बास अभी कासगंज जेल में हैं।

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Supreme Court - फोटो : ANI

यूट्यूबर सुवुक्कू शंकर को फिर से हिरासत में लिए जाने का संज्ञान लिया
उच्चतम न्यायालय ने गांजा रखने के मामले में तमिलनाडु पुलिस द्वारा यूट्यूबर सुवुक्कू शंकर को फिर से हिरासत में लिए जाने का संज्ञान लिया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने शंकर की ओर से अपनी हिरासत के विरोध में दायर नई याचिका का संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने सभी 16 प्राथमिकी में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की है। कोर्ट ने यूट्यूबर के वकील से प्राथमिकी का पूरा विवरण दाखिल करने को भी कहा।

शंकर को मई में दर्ज मामले में सोमवार को फिर से हिरासत में ले लिया गया था। इससे चार दिन पहले ही मद्रास हाईकोर्ट ने चेन्नई सिटी के पुलिस आयुक्त के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसके तहत शंकर को गुंडा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था। हाईकोर्ट ने कोयंबटूर केंद्रीय कारागार में बंद यूट्यूबर के किसी अन्य मामले में आरोपी न होने की सूरत में उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था। इससे पहले शीर्ष अदालत ने 18 जुलाई को शंकर को रिहा करने का आदेश दिया था।

नीट के परीक्षा कैलेंडर में छेड़छाड़ करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इन्कार

सुप्रीम कोर्ट ने इस साल नीट सुपर स्पेशयलटी परीक्षा न कराने के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एनएमसी के फैसले को न्याय संगत बताया। साथ ही परीक्षा कैलेंडर में छेड़छाड़ से इन्कार कर दिया। शीर्ष अदालत ने 19 जुलाई को राहुल बलवान सहित 13 डॉक्टरों द्वारा दायर याचिका पर एनएमसी को नोटिस जारी किया था। राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-सुपर स्पेशियलिटी में (एनईईटी-एसएस) एमडी, एमएस और डीएनबी जैसी स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए योग्यता वाले डॉक्टर भाग ले सकते हैं। 
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