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SC: पटना HC के जजों का GPF खाता बंद होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, 24 फरवरी को होगी सुनवाई
Tue, 21 Feb 2023 01:16 PM IST
संजीव कुमार झा
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Tue, 21 Feb 2023 01:16 PM IST
सार
पटना हाईकोर्ट के सात जजों के जीपीएफ खाते को बंद करने का आरोप लगाने वाली एक याचिका मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया गया।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : Social Media
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें दावा किया गया था कि उनके सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खातों को बंद कर दिया गया है। यह मामला मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस कृष्ण मुरारी और पी एस नरसिम्हा की पीठ के सामने आया।
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एक वकील ने बेंच के सामने इस मामले का जिक्र करते हुए कहा कि सात जजों के जीपीएफ खाते बंद कर दिए गए हैं और मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है। सीजेआई ने हैरानी जताते हुए कहा, क्या जजों का जीपीएफ खाता बंद हो गया? इस मामले में अब सुनवाई 24 फरवरी(शुक्रवार) को होगी।
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