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SC News: सुप्रीम कोर्ट ने देश में सड़क सुरक्षा के मुद्दे वाली याचिका पर विचार करने से किया इनकार, दी यह सलाह

Sat, 08 Jul 2023 12:25 PM IST
देव कश्यप पीटीआई, नई दिल्ली।
पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Sat, 08 Jul 2023 12:25 PM IST
सार

दक्षिणी राज्य के निवासी याचिकाकर्ता ने पीठ को बताया कि उनकी याचिका सड़क सुरक्षा के बारे में है और देश में हर साल पांच लाख से अधिक दुर्घटनाएं होती हैं।

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Supreme Court News and Updates: SC refuses to entertain plea on issue of road safety in country
सुप्रीम कोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने देश में सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर दायर एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि मांगी गई राहतें "इतनी व्यापक" हैं कि इसे न्यायिक रूप से एक याचिका में शामिल नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि याचिका में उठाए गए अधिकांश मुद्दे तमिलनाडु से संबंधित हैं और याचिकाकर्ता उचित राहत के लिए राज्य उच्च न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं।

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दक्षिणी राज्य के निवासी याचिकाकर्ता ने पीठ को बताया कि उनकी याचिका सड़क सुरक्षा के बारे में है और देश में हर साल पांच लाख से अधिक दुर्घटनाएं होती हैं। जब याचिकाकर्ता ने कहा कि सड़क दुर्घटना के मामलों में किसी को एक ही स्थान पर इलाज नहीं मिल सकता है, तो पीठ ने कहा कि दुर्घटना के मामलों को समन्वित रूप से सुव्यवस्थित किया गया है।
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याचिका में मांगी गई राहतों के बारे में, जिसमें राज्य को सभी अवैध संरचनाओं को हटाने के निर्देश शामिल थे, पीठ ने कहा, आपके पास एक अच्छा मकसद हो सकता है लेकिन वे इतने व्यापक हैं कि इसे न्यायिक रूप से एक याचिका में नहीं किया जा सकता है। याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता तमिलनाडु राज्य के लिए कुछ विशिष्ट राहत चाहते हैं, तो वह उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र हैं।

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