फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court may pronounce verdict on Supertech petition on Tuesday

सुप्रीम कोर्ट: सुपरटेक की याचिका पर मंगलवार को सुना सकता है फैसला

Tue, 31 Aug 2021 06:35 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Tue, 31 Aug 2021 06:35 AM IST
सार

  • नोएडा में 40 मंजिला दो टावरों को तोड़ने के हाईकोर्ट के आदेश पर
  • सुप्रीम कोर्ट ने चार अगस्त को इन याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था

विज्ञापन
Supreme Court may pronounce verdict on Supertech petition on Tuesday
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : social media

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट रियलस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड की उस याचिका पर मंगलवार को अपना फैसला सुना सकता है जिसमें नोएडा में एमराल्ड कोर्ट परियोजना में 40 मंजिला दो टावरों को भवन मानदंडों का उल्लंघन करने पर ध्वस्त करने संबंधी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है।

विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के 11 अप्रैल, 2014 के फैसले के पक्ष और विपक्ष में घर खरीददारों की कई अन्य याचिकाओं पर भी अपना फैसला सुनाएगा।

 जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने चार अगस्त को इन याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

शीर्ष अदालत ने सुपरटेक की एमराल्ड कोर्ट परियोजना के घर खरीददारों को स्वीकृत योजना मुहैया कराने में विफल रहने पर नोएडा प्राधिकरण को फटकार लगाते हुए कहा था कि नोएडा प्राधिकरण चारों तरफ से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है।
विज्ञापन


पीठ ने कहा था कि जब घर खरीददारों ने योजना सौंपने के लिए कहा तो प्राधिकरण ने डेवलपर से पूछा क्या इसे साझा करना चाहिए। डेवलपर के कहने पर उन्हें योजना सौंपने से इनकार कर दिया गया। सुपरटेक लिमिटेड ने इन टावरों के निर्माण का बचाव किया था और दावा किया था कि यह नियमों का उल्लंघन नहीं है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed