केरल: एएआई के प्रस्ताव के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को वापस भेजा
तिरुअनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन और प्रबंधन अडाणी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को सौंपने के प्रस्ताव के खिलाफ दायर राज्य सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाईकोर्ट को भेज दिया है। दरअसल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने केरल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन और प्रबंधन अडाणी समूह को सौंपने का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव के खिलाफ राज्य सरकार ने पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कुछ समय के लिए केरल सरकार की तरफ से और अन्य पक्षों की दलीलें सुनीं और फिर इस विवाद के समाधान के लिए इसे हाईकोर्ट को भेजने का निर्णय लिया। पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 131 (केंद्र एवं राज्य के बीच विवाद से संबंधित) लागू करने संबंधी तर्क पर जरूरत पड़ने पर आगे सुनवाई की जा सकती है।
केरल सरकार ने हवाई अड्डे के परिचालन एवं प्रबंधन अधिकारों को अगले 50 वर्षों के लिए अडाणी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को दिए जाने के एएआई के प्रस्ताव के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था।
Supreme Court asks Kerala High Court to decide on the plea of the Kerala Government against the decision of the Airport Authority of India (AAI) to hand over the operation and management of Thiruvananthapuram International Airport to Adani Enterprises Ltd. pic.twitter.com/3QdbAUjeOl
— ANI (@ANI) February 28, 2020