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कर चोरी मामले में कार्ति की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग को भेजा नोटिस

Mon, 16 Nov 2020 09:55 PM IST
गौरव पाण्डेय पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Mon, 16 Nov 2020 09:55 PM IST
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Supreme Court issues notice to Income tax department over appeal of Karti Chidambaram in a tax theft case
कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो) - फोटो : Facebook

कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और उनकी पत्नी की कर चोरी से संबंधित एक मामला सांसदों-विधायकों के लिए बनी विशेष अदालत को सौंपे जाने के खिलाफ दायर अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आयकर विभाग को एक नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के सांसद पुत्र कार्ति चिदंबरम की अपील पर नोटिस जारी किया।

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सुप्रीम कोर्ट ने आयकर कानून के तहत दो आपराधिक शिकायतों और सांसद-विधायकों के लिए बनी विशेष अदालत में लंबित कार्यवाही निरस्त करने के लिए कार्ति और उनकी पत्नी की याचिका खारिज कर दी थी। पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘नोटिस जारी किया जाए। इसका जवाब दो सप्ताह के भीतर देना है। याचिकाकर्ता इन याचिकाओं की प्रति सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय में दे सकते हैं।’
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यह मामला साल 2015 में कार्ति द्वारा 6.38 करोड़ रुपये और उनकी पत्नी श्रीनिधि चिदंबरम द्वारा 1.35 करोड़ रुपये की आमदनी की कथित रूप से घोषणा नहीं करने से संबंधित है। आयकर विभाग के अनुसार कार्ति और उनकी पत्नी को मुत्तूकडू में जमीन बेचने से नकद राशि मिली थी लेकिन उन्होंनेआय कर रिटर्न में इसकी जानकारी नहीं दी थी। बता दें कि कार्ति चिदंबरम साल 2019 में शिवगंगा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे।
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चेन्नई स्थित आयकर विभाग के उप निदेशक ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ 12 सितंबर, 2018 को आर्थिक अपराधों के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत मे आयकर कानून की धारा 276 (1) और 277 के तहत अपराध के लिए शिकायत दायर की थी।
 

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